हरिद्वार कुम्भ को लेकर राज्य सरकार की एसओपी : कड़े नियम

 हरिद्वार, 9 फरवरी;  हरिद्वार कुंभ को लेकर जहाँ एक ओर जोर शोर से तैयारियां चल रही है वहीँ दूसरी ओर राज्य सरकार ने हरिद्वार कुंभ को लेकर नए दिशा निर्देश लागू किये हैं.  राज्य सरकार  की तरफ से जारी की गयी यह गाइडलाइन काफी सख्त मानी जा रही है.

आश्रम/धर्मशाला, दुकान/वनिजियिक प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थल, सार्वजानिक परिवहन, वहां पार्किंग स्थान, हौल्टिंग पॉइंट्स, घाट, रेलवे स्टेशन  

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इससे पूर्व केंद्र सरकार द्वारा हरिद्वार कुम्भ के लिए एसोपी जारी की गयी थी . केंद्र सरकार द्वारा जारी की गयी गाइड लाइन्स के आधार पर मेला क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों एवं परिस्थितयों के अनुरूप राज्य सरकार द्वारा भी अतिरिक्त मानक प्रचालन कार्यविधियां विकसित की गयी हैं.

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महाकुम्भ मेला के लिए आश्रम/धर्मशाला, होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, दुकान/वनिजियिक प्रतिष्ठान, धार्मिक स्थल, सार्वजानिक परिवहन, वहां पार्किंग स्थान, हौल्टिंग पॉइंट्स, घाट, रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन को लेकर गाइड लाइन जारी की गयी है. Read More….

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